पूरी दुनिया कई छोटे-छोटे देशों में बंटी हुई है। हर देश के अपने अलग नियम और कानून होते हैं। इन सभी देशों की संस्कृति अलग है। हमें कई कामों के लिए एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता है। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें उस देश की स्वीकृति लेनी पड़ती है। यह मंजूरी हमें वीजा के जरिए दी जाती है।आज हम बात करेंगे VISA क्या होता है,VISA का फुल फॉर्म क्या होता है, VISA को हिंदी में क्या कहते हैं ,इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे।
VISA का फुल फॉर्म
वीज़ा का फुल फॉर्म “Visitor International Stay Admission” है। हिंदी में इसे वीजा विज़िटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन कहा जाता है। इसका का इस्तेमाल एक देश से दूसरे देश जाने के लिए किया जाता है। वीजा प्राप्त करने के लिए आपके पास एक वैध कारण होना चाहिए।
VISA क्या होता है?
एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें परमिट की आवश्यकता होती है। इस परमिट को वीजा कहा जाता है। वीजा लेते समय हमें एक देश से दूसरे देश में जाने के कारण और समय सीमा की जानकारी देनी होती है। वीजा और पासपोर्ट के साथ आप दूसरे देश जा सकते हैं और अपना काम पूरा करके वापस आ सकते हैं।
Read More: DDT ka Full Form Kya Hota Hai
वीजा VISA के प्रकार
छात्र वीजा
स्टूडेंट वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो किसी दूसरे देश में कोई ट्रेनिंग या कोर्स या आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। इस वीजा को पाने के लिए छात्र को अपनी पढ़ाई से जुड़ा सर्टिफिकेट देना होता है। दूसरे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वीजा की बहुत जरूरत होती है। वीजा का समय छात्र के पाठ्यक्रम और संस्थान के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
व्यापार वीजा
वर्तमान में कंपनियों का विस्तार हो रहा है, जिसके कारण वे अपनी कंपनी की शाखा एक देश से दूसरे देश में खोलते हैं, इसलिए उन्हें एक वर्ष या महीने में कई बार दूसरे देश में जाना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए बिजनेस वीजा जारी किया जाता है। इस प्रकार के वीज़ा के लिए, आपको प्रस्ताव पत्र और स्थान का पता प्रदान करना होगा। बिजनेस वीजा की अवधि 6 महीने से 10 साल तक होती है।
पर्यटक वीजा
एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने के लिए पर्यटक वीजा दिया जाता है। इसकी एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसके भीतर आपको घूम-घूम कर अपने देश वापस जाना होता है। इस प्रकार के वीज़ा का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है।
पत्रकार वीजा
पत्रकार वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो पत्रकार, लेखक, मीडिया, टेलीविजन, रेडियो से संबंधित यह जानकारी प्राप्त करने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं। इस प्रकार के वीजा की अवधि तीन से छह महीने की होती है।
Read More: PCO ka Full Form Kya Hota Hai
रोज़गार वीजा
रोजगार वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरे देश में काम करना चाहते हैं। इस प्रकार के वीजा के लिए व्यक्ति को अपनी नौकरी का प्रमाण दिखाना होता है।
पारगमन वीज़ा
इस प्रकार का वीज़ा केवल कुछ घंटों के लिए दिया जाता है, इसे प्राप्त करने के लिए एक कन्फर्म रिटर्न टिकट दिखाना होता है। यह केवल 72 घंटे के लिए वैध है।
आगमन पर वीजा
आगमन पर वीजा इस प्रकार के वीजा का नाम भारत सरकार द्वारा बदल दिया गया है, इसे ई-पर्यटक वीजा के रूप में जाना जाता है, यह वीजा भारत आने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है।
immigrant visa
अप्रवासी वीजा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसना चाहते हैं, इसे वन वे वीजा भी कहा जाता है।
काम पर छुट्टी का वीज़ा
एक व्यक्ति को किसी कंपनी या संगठन द्वारा कार्य अवकाश पर दूसरे देश में भेजा जाता है, जिसमें उस व्यक्ति को घूमने और काम करने की अनुमति होती है।
विवाह वीजा यह उन लोगों के लिए प्रदान किया जाता है जो दूसरे देश के व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं। दूसरे देश में जाने के लिए मैरिज वीजा की जरूरत होगी, इसकी समय सीमा तय है।
Read More: ASAP ka Full Form Kya Hota Hai
वीजा VISA रिजेक्ट होने के कारण
- यदि आपने वीज़ा visa आवेदन पत्र में गलत जानकारी भरी है, तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- यदि वीजा visa के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसका मामला अदालत में लंबित है, तो उस व्यक्ति का आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।
- यदि आवेदक के अपने ही देश में संबंध अच्छे नहीं हैं तो उस व्यक्ति का वीजा रद्द किया जा सकता है।
- जो व्यक्ति वीजा visa प्राप्त करना चाहता है उसके पास यात्रा का वैध कारण होना चाहिए अन्यथा आवेदन खारिज हो सकता है।
- अगर आवेदक जिस देश में जाना चाहता है, अगर वहां उसके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो वीजा रद्द किया जा सकता है।
आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लेगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ,यदि आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो आप इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं.