TDS का प्रावधान provision भारत सरकार द्वारा टैक्स चोरी को रोकने के लिए किया गया है। यह सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर indirect tax है। आम तौर पर टीडीएस TDS को वेतन से जोड़ा जाता है। जिन लोगों को अच्छी तनख्वाह मिलती है, उनके वेतन में टीडीएस TDS काटा जाता है। इसके अलावा कई ट्रांजैक्शन पर बैंक द्वारा टीडीएस TDS काटा जाता है। आज हम बात करेंगे TDS क्या होता है,TDS का फुल फॉर्म क्या होता है, TDS को हिंदी में क्या कहते हैं ,इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे।
TDS का फुल फॉर्म
TDS का फुल फॉर्म Tax Deducted at Source होती है. TDS को हिंदी मे स्त्रोत पर कटौती कहा जाता है.
टीडीएस TDS क्या है?
- जब आप एक निर्दिष्ट सीमा specified limit से बाहर कोई भुगतान करते हैं, तो कर विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर किए जाने वाले भुगतान से टीडीएस TDS काटकर भुगतान किया जाता है।
- आमतौर पर टीडीएस TDS को सैलरी में जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि जिन्हें अच्छी सैलरी मिलती है उनका टीडीएस TDS काट लिया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना सैलरी के भी टीडीएस TDS काटा जा सकता है और क्या आप जानते हैं कि टीडीएस TDS भी काटा जा सकता है और आप चाहें तो काटे गए टीडीएस TDS को वापस भी प्राप्त किया जा सकता है।
- टीडीएस TDS वास्तव में भुगतान के सिद्धांत पर काम करता है और जब आप कमाते हैं। इस व्यवस्था से सरकार और करदाता दोनों आराम से रहते हैं।
- टीडीएस TDS भारत में उपयोग की जाने वाली कर संग्रह पद्धति collection method में से एक है। यह भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के तहत संचालित होता है और इसका प्रबंधन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह भारतीय राजस्व सेवा द्वारा प्रबंधित राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। एक कंपनी में, कंपनी का नियोक्ता अपने कर्मचारी से कर एकत्र करता है और इसे सीधे आयकर विभाग Income Tax Department को भेजता है।
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- Deductor द्वारा टीडीएस TDS काटने के बाद टीडीएस की राशि सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है। कटौतीकर्ता Deductor द्वारा काटा गया टीडीएस TDS आपके द्वारा अपने आयकर रिटर्न में दिखाया जाना चाहिए। यदि कटौतीकर्ता deductor समय पर सरकारी खाते में टीडीएस जमा नहीं करता है, तो कटौतीकर्ता Deductor पर ब्याज और जुर्माना लगाया जाता है।
- Deductor और Deductee टीडीएस TDS की प्रक्रिया में शामिल दो पहचान हैं जैसे कि –
- Deductor – Deductor वह व्यक्ति या कंपनी है जो भुगतान किए जाने से पहले धन करों में कटौती के लिए जिम्मेदार है।
- Deductee – कटौतीकर्ता deductor वह व्यक्ति होता है जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है या जिससे कर काटा जाता है।
टीडीएस TDS कहां कहां कटता है?
- Salary -अगर आप किसी कंपनी या संस्थान के वेतनभोगी कर्मचारी salaried employee हैं और साल के लिए आपकी वेतन Salary कर योग्य आय वर्तमान में सालाना 2.5 लाख रुपये आती है, तो आपका कर्मचारी टीडीएस TDS काटता है।
- Interest Payment – अगर आपको जमा की गई राशि पर मौजूदा समय में 10000 रुपये से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है तो बैंक टीडीएस TDS काट लेता है।
- Commission Payment – यदि आपको किसी संस्था या कंपनी की ओर से या किसी डील प्रापर्टी के संबंध में कोई काम करवाने के लिए बड़ा कमीशन मिल रहा है तो बैंक टीडीएस TDS काटता है।
- Payment of Rent – अगर आपको मकान किराए में प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक का किराया मिल रहा है, तो किरायेदार को टीडीएस TDS काटना होगा।
टीडीएस नियम
आयकर विभाग द्वारा टीडीएस TDS काटने और जमा करने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप fine, interest or late fee लगेगा।
कटौती करने के लिए
भुगतान की अंतिम तिथि या वास्तविक राशि की तिथि जो भी पहले हो, के अनुसार टीडीएस TDS काटना अनिवार्य है। विलंब late होने पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देना होगा।
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जमा के लिए(for deposit)
जो व्यक्ति टीडीएस TDS काटकर राशि जमा करता है, उसे अगले महीने की 7 तारीख तक सरकार के पास जमा कराना अनिवार्य है। यदि इस तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो पूरी राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देना होगा।
वापसी के लिए(to return)
हर महीने जो भी टीडीएस TDS काटा जाता है, उसे अगले महीने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई तक हर तिमाही की रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। जमा नहीं करने पर 200 रुपये प्रतिदिन का लेट शुल्क देना पड़ता है, यह नियम आयकर अधिनियम 234ई के अनुसार है। इस विलंब शुल्क की राशि कुल कर से अधिक नहीं रखी जाती है।
टीडीएस सर्टिफिकेट
टीडीएस TDS काटने वाला व्यक्ति, संगठन या कंपनी आपको टीडीएस काटने के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रदान करती है। आयकर अधिनियम के अनुसार, आपको इसका प्रमाण पत्र प्रदान करना उसकी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार को जमा किए गए टीडीएस TDS की राशि का पता होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट की मदद से आप रिटर्न फाइल करते समय या विभागीय पूछताछ पर टैक्स के भुगतान का दावा कर सकते हैं। आप इस प्रमाण पत्र को सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
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