एनएसए NSA एक कानून है, यह एक ऐसा कानून है, जो प्रदर्शनकारियों को रोकने का काम करता है, क्योंकि देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के कारण पूरे देश में भयंकर प्रदर्शन हो रहा है, जिसके कारण कुछ ऐसे हैं प्रदर्शन। जो लोग सीएए CAA के समर्थन में आते हैं, लेकिन इस समर्थन में से कुछ इसके खिलाफ आते हैं, जिससे लोगों की मौत भी हो जाती है। इसलिए ऐसे प्रदर्शनों को रोकने के लिए एनएसए NSA कानून पेश किया गया था। इसके तहत जिस व्यक्ति को इसमें हिरासत में लिया जाता है, तो उस व्यक्ति को इसके तहत अधिकतम एक साल तक जेल में रखने की सजा दी जाती है.आज हम बात करेंगे NSA क्या होता है,NSA का फुल फॉर्म क्या होता है, NSA को हिंदी में क्या कहते हैं ,इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे।
NSA का फुल फॉर्म
NSA का फुल फॉर्म “National Security Agency” है। हिंदी में इसे “राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार” कहा जाता है। यह एक बहुत ही उच्च सत्तर पद है, जिसमें लोगों को अच्छा सम्मान और अच्छा वेतन दिया जाता है और देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है।
NSA क्या होता है?
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने के लिए यह कानून बनाया गया है। यह एक ऐसा कानून है जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने का अधिकार देने का काम करता है।
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कानून की शुरुआत कब की गई
देश में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए देश में कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन यह कानून देश के उन कानूनों से अलग है, इसलिए इस कानून को एक अलग स्थिति में लागू किया गया है। 23 सितंबर 1980 को जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया गया था। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध को हिरासत में लेने का अधिकार देता है और इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कम से कम एक साल के लिए जेल में रखा जाता है।
इस कानून के तहत यदि सरकार को किसी व्यक्ति पर संदेह होता है कि वह व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो उस व्यक्ति को सरकार के आदेश पर उसी समय हिरासत में लिया जा सकता है। है | इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में किसी भी प्रकार की समस्या को सामने ला रहा है तो सरकार उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है. इस कानून का उपयोग जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित दायरे में किया जा सकता है।
इस कानून के तहत कितने महीने जेल होता है?
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत किसी भी संदिग्ध को 12 महीने यानी एक साल तक बिना किसी आरोप के जेल में रखने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को यह बताना होगा कि NSA के तहत एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की प्रक्रिया पूरा हो चुका है।
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इस कानून के तहत अगर हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाया गया है तो उस व्यक्ति को बिना आरोप तय किए 10 दिन तक जेल में रखा जा सकता है. इसके अलावा, यदि हिरासत में लिया गया व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहता है, तो वह उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति मुकदमे के दौरान किसी वकील को नियुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस कानून के तहत यह अनुमति नहीं दी जाती है।
भीम आर्मी चीफ पर यह कानून लगाया गया था?
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को इस कानून की चपेट में आने के बाद कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा था. इसके अलावा मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को भी इस कानून के तहत जेल जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना की थी, जिसके बाद नवंबर 2018 में उन्हें हिरासत में ले लिया गया था और इस कानून के तहत उन्हें 133 दिनों की जेल हुई थी. में रखा गया था
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