राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) देश के सभी स्थानीय निवासियों की एक सूची है। यहां स्थानीय स्तर का मतलब गांव, कस्बे, जिले से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक डेटाबेस तैयार करना है। वर्ष 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए प्रावधान जोड़े गए। नागरिकता अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार देश के प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कराकर राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है। सरकार देश के प्रत्येक नागरिक का एक रजिस्टर तैयार कर सकती है और इसके लिए एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण का गठन भी किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 14 के तहत किसी भी नागरिक के लिए एनपीआर में पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान भी किया गया है। आज हम बात करेंगे NPR क्या होता है,I NPR का फुल फॉर्म क्या होता है, NPR को हिंदी में क्या कहते हैं ,इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे।
NRC का फुल फॉर्म?
एनपीआर फुल फार्म का National Register of Citizens कहते है.हिंदी में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर होता है.
जिसका आधार नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2003 में तैयार ‘नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र का वितरण) नियम’ है। ये वही नियम हैं जो भारत के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। .
एनआरसी क्या है?
देश में रहने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स) के जरिए की जाती है। इसके लिए सूचना जारी कर किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपनी पहचान के वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है। इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके बाद वैध नागरिकों की सूची प्रकाशित की जाती है। यह दावों और आपत्तियों के लिए भी प्रदान करता है। इसके बाद नागरिकता की अंतिम सूची जारी की जाती है। इस सूची में शामिल लोगों को ही राज्य या देश का नागरिक माना जाता है। हाल ही में असम में NRC लागू किया गया है।
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क्या है एनपीआर?
सरकार द्वारा अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए NPR (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) का उपयोग किया जाता है। यह लोगों के बायोमेट्रिक डेटा के माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करता है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में छह महीने से अधिक समय से रह रहा है तो उसका विवरण भी एनपीआर में दर्ज किया जाता है। एनपीआर में लोगों द्वारा दी गई जानकारी को ही सही माना जाता है। यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
एनपीआर और एनआरसी में अंतर
एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में बहुत बड़ा अंतर है। एनपीआर का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है। जबकि एनआरसी का उद्देश्य देश में अवैध नागरिकों की पहचान करना है, कोई भी निवासी जो स्थानीय क्षेत्र में 6 महीने या उससे अधिक समय से है, उसे एनपीआर में पंजीकरण करना आवश्यक है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति 6 महीने से देश के किसी हिस्से में रह रहा है तो उसे भी एनपीआर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
मोदी कैबिनेट को जल्द ही एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की मंजूरी मिल सकती है. एनपीआर की मंजूरी मिलने के बाद देश के हर नागरिक के लिए इसमें अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। NPR में ऐसे लोगों का रिकॉर्ड होगा, जो 6 महीने से एक इलाके में रह रहे हैं, हर नागरिक के लिए रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा.
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क्या है NPR लाने का मकसद
NPR का मकसद देश के हर स्थानीय निवासी की पहचान का पूरा डेटाबेस तैयार करना है. इसमें उनका परिचय और बायोमेट्रिक विवरण शामिल होगा। दूसरे शब्दों में, यह देश के प्रत्येक नागरिक की जानकारी एक स्थान पर एकत्रित करने की क्रिया है।
एनपीआर। इससे जानकारी
सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों से अपने बारे में जानकारी लेते हैं। प्रत्येक स्थानीय निवासी को नाम, माता-पिता, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी का नाम, घर के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, वर्तमान पता, निवास की अवधि, शैक्षिक योग्यता जैसी जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। के लिए पूछा। एक पेशा है। इसे नोट कर लिया जाता है और इसकी रसीद दी जाती है।
एनपीआर के अनुसार स्थानीय निवासी कौन है?
जनसंख्या रजिस्टर में शामिल करने के लिए स्थानीय निवासी का अर्थ है 6 महीने या उससे अधिक समय से किसी स्थान पर निवास करने वाला व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति जो अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक उस स्थान पर रहना चाहता है, उसे भी स्थानीय निवासी माना जाएगा। इसमें लोगों द्वारा दी गई जानकारी ही दर्ज की जाएगी।
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