स्वापक नियंत्रण ब्युरो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है।एनसीबी के महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) या भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के एक अधिकारी होते हैं। वर्तमान में इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना (IPS) और उप महानिदेशक आर. एन. श्रीवास्तव (IRS) है। आज हम बात करेंगे NCB क्या होता है,I NCB का फुल फॉर्म क्या होता है NCB को हिंदी में क्या कहते हैं ,इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे।
NCB का फुल फॉर्म
NCB का फुल फॉर्म Narcotics Control Bureau कहा जाता है। हिंदी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहा जाता है।
NCB क्या होता है?
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी भारत की एक खुफिया एजेंसी है, इसका मुख्य कार्य देश में अवैध ड्रग तस्करी को रोकना है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का उद्देश्य देश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग से लड़ना और रोकना है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) या भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के एक अधिकारी हैं। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (IB) की तरह यह भी एक ब्यूरो है। इनका मुख्य कार्य देश भर में किसी भी क्षेत्र में होने वाली किसी भी प्रकार की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है, वे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संबंध विकसित करने का भी काम करते हैं। ये एक प्रकार के खुफिया संगठन हैं जो पूरे देश को नशीली दवाओं के जहर से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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निर्माण
Narcotics Control Bureau 17 मार्च 1986 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के पूर्ण कार्यान्वयन को सक्षम करने और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के माध्यम से इसके उल्लंघन से लड़ने के लिए बनाया गया था। [2 कानून नारकोटिक ड्रग्स की एकल रोकथाम, साइकोट्रोपिक पदार्थों की रोकथाम और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत भारत के संधि दायित्वों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। इस संगठन में अधिकारी सीधी भर्ती के अलावा भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अर्धसैनिक बलों से भी आते हैं।
संगठन
Narcotics Control Bureau का राष्ट्रीय मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसकी क्षेत्रीय इकाइयां और कार्यालय क्षेत्र द्वारा आयोजित किए जाते हैं और मुंबई, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, बेंगलुरु और पटना में स्थित हैं।
प्रत्यक्ष फीडर ग्रेड के अलावा, इस संगठन में अधिकारी भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य अर्धसैनिक बलों से भी आते हैं।
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल में भी शामिल किया गया है। एनसीबी गृह मंत्रालय से संबद्ध है, जिसे “द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985” के संचालन के लिए जिम्मेदार बनाया गया था।
काम
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना और समाप्त करना है।[2] इसमें सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क / जीएसटी, राज्य पुलिस विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीबीआई) भी शामिल हैं। सीईआईबी) और अन्य भारतीय खुफिया और अन्य भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियां राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर। एनसीबी मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए भारत की ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को संसाधन प्रदान करता है। यह आगे का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है. एनसीबी भारत की सीमा पर भी निगरानी रखता है जहां विदेशी तस्करों की गतिविधियां हो सकती हैं।
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NCB की स्थापना
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की स्थापना मार्च 1986 में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 4 (3) के तहत की गई थी।
एनसीबी का मुख्यालय :-
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। इसके अलावा यह फील्ड इकाइयों और कार्यालय क्षेत्रों द्वारा आयोजित किया जाता है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पटना, जम्मू और जोधपुर में स्थित हैं।
एनसीबी विभाग का चार्टर :-
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का चार्टर इस प्रकार है-
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आदि के अंतर्गत राज्य सरकार, अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत अवैध प्रकार के यातायात के संबंध में जिम्मेदारी का निष्पादन।
मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई।
संगठनों में संबंधित अधिकारियों की सहायता करना।
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई का समन्वय करना। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लेगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ,यदि आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो आप इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं.