जीएसटी GST का फुल फॉर्म क्या है सरकार द्वारा तय किया गया बहुत से टैक्सेस taxes है हम पर लागू हुआ करते थे वही ऐसा नहीं है कि आज ही पर टैक्स taxes लागू नहीं होता लेकिन सरकार ने कुछ वर्ष पहले एक ऐसा टैक्स की शुरुआत की जो कि सभी टैक्सों का मूल है ,यानी कि सभी टैक्सों का समाहार कहते हैं ,जीएसटी GST क्या आप जानते हैं .जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। यदि आप नहीं जानते तो आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे वही हम भारतीयों को जीएसटी GST क्या है ,जीएसटी GST का फुल फॉर्म क्या है GST प्रकार क्या है इत्यादि सवाल का जवाब जरूर मालूम होना चाहिए .
जीएसटी GST क्या है?
आपको बता दें कि जीएसटी संघीय कर federal tax है. जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है. यह एक जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया है, जीएसटी GST का भुगतान कंस्यूमर consumer द्वारा किया जाता है लेकिन यह माल और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसाय द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है ,वास्तव में जीएसटी GST सरकार को रेवेन्यू revenue प्रदान करता है ,बिजनेस में प्रोडक्ट की कीमत में जीएसटी GST जोड़ा जाता है. और एक ग्राहक जो प्रोडक्ट खरीदा है वह बिक्री मूल्य और जीएसटी GST का भुगतान करता है, जीएसटी का हिस्सा इकट्ठा किया जाता है और सरकार को भेजा जाता है। इसे कुछ देश में वैल्यू ऐडेड टैक्स के रूप में भी जाना जाता है.
जीएसटी का फुल फॉर्म
आपको बता दें कि जीएसटी GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स Goods and Service Tax है। जीएसटी का फुल फॉर्म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ गुड्स Goods एंड सर्विस टैक्स Service Tax. गुड्स Goods का मतलब है माल जिसे हम प्रोडक्ट products भी कहते हैं ,जो सभी प्रकार की चल संपत्ति को दर्शाता है जिसमें फसल ,घास और जमीन से जुड़े चीजें शामिल होती हैं जिन्हें आपूर्ति से पहले आपूर्ति के बाद तहत अलग-अलग करने के लिए सहमति होती है.
सर्विस टैक्स Service Tax का मतलब है Central Tax, State Tax या किसी वस्तु का सेवाओं आपूर्ति पर Tax जो लगता है जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस GST is Goods and Service है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में अधिक जाने से पहले आइए है जानते हैं कि भारत में टैक्स कैसे काम करता है.
जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और सरकार के लिए धन का एक बड़ा स्रोत कर tax है. कर tax इस प्रकार इकट्ठा किया गया टैक्स को सरकार द्वारा जनता पर खर्च किया जाता है इन करो को दो प्रकार में बांटा गया है। प्रत्यक्ष कर Direct Tax अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax.
1) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
2) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): आपको बता दें कि प्रत्यक्ष कर Direct Tax किसी व्यक्ति की आय Income पर लगाया जाता है टैक्स राशि अलग-अलग स्रोतों रोज ऐसे वेतन ,मकान ,किराए आदि पर व्यक्ति द्वारा प्राप्त इनकम Income पर लगाया जाता है इसलिए जितना अधिक आप काम आते हैं उतना अधिकर टैक्स को झुकाते हैं जिसका मतलब है कि अमीर को गरीब की तुलना में अधिक टैक्स का भुगतान करना पड़ता है.
अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): आपको बता दें कि अप्रत्यक्ष कर indirect tax वह कर होता है जो कि व्यक्तियों की आय पर नहीं लगाया जाता है ,इसके बजाय यह वस्तु और सर्विस पर लगाया जाता है जो बदले में वस्तुओं और सेवाओं की लागत एमआरपी MRP को बढ़ाते हैं। इनमें से कुछ केंद्र सरकार central governmen द्वारा लगाए जाते हैं जबकि कुछ राज्य सरकार state government द्वारा लगाए जाते हैं जो अप्रत्यक्ष कर indirect tax कहा जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर indirect tax प्रणाली को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जीएसटी GST की शुरुआत की थी.
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जीएसटी का पूरा नाम
जीएसटी का पूरा नाम “गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स” “वस्तु एवं सेवा कर“ है। वहीं, इसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है।
जीएसटी के प्रकार
1. सीजीएसटी CGST – सीजीएसटी CGST का अर्थ ‘केंद्रीय माल और सेवा कर’ ‘Central goods and services tax है, जिसका अर्थ है कि कर के इस हिस्से के तहत एकत्र की गई राशि केंद्र सरकार के नियंत्रण में है।
2. एसजीएसटी SGST – एसजीएसटी SGST का अर्थ ‘राज्य वस्तु और सेवा कर’ ‘State goods and services tax’ है, जिसका अर्थ है कि कर के इस हिस्से के तहत एकत्र की गई राशि राज्य सरकार के नियंत्रण में है।
3. IGST – IGST का अर्थ ‘एकीकृत माल और सेवा कर’ integrated goods and services tax ’है, जिसका अर्थ है कि इस प्रकार के GST के तहत एकत्र की गई राशि का भुगतान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को किया जाएगा।
4. यूटीजीएसटी UTGST – यूटीजीएसटी UTGST का अर्थ ‘संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर’ ‘Union Territory goods and service tax’ है या इसे हिंदी में ‘संघ राज्य क्षेत्र के लिए माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)’ कहा जाता है।
बता दें कि भारत और भारत सरकार में केंद्र शासित प्रदेशों को एक विशेष जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है जिससे जीएसटी नियामक 2016 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर कहा जाता है यूटीजीएसटी भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समान कर को लागू करने के लिए जिम्मेदार है.
जीएसटी के विभिन्न प्रकार की दरें
जीएसटी दर के अनुसार, दिन-प्रतिदिन के काम और जरूरतों से जुड़ी चीजों को शून्य स्लैब में रखा गया है और जीएसटी में चार स्तर 5%, 12%, 18% और 28% तय किए गए हैं।
5% टैक्स
जीएसटी के तहत 5% टैक्स स्लैब में कुछ चीजें जैसे चीनी, चाय, भुनी हुई कॉफी बीन्स, खाद्य तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों के लिए दूध का खाना, पैक पनीर, सूती धागा.
12 % टैक्स
जीएसटी के तहत 12 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में कुछ सामान जैसे की मक्खन, घी, मोबाइल, काजू, बादाम, सॉस, फलों का जूस, नारियल पानी, अगरबत्ती, छाता, कपड़े आदि जोकि 1000 रुपये से अधिक हो.